जौनपुर में 23 अक्टूबर को होगा स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव, 67,172 मतदाता करेंगे मतदान

Neeraj Yadav Swatantra
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जौनपुर। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर जौनपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले में 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 67,172 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 60,396 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 6,776 मतदाता शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

22 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 90 मतदेय स्थल

जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 मतदान केंद्रों पर 68 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 मतदान केंद्रों पर 22 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इस प्रकार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 22 मतदान केंद्रों पर 90 मतदेय स्थल निर्धारित हैं।

मतदान संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके तहत 90 पीठासीन अधिकारियों और 270 मतदान अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 22 पीठासीन अधिकारी और 66 मतदान अधिकारी आरक्षित रखे गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल तैनाती की जा सके। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण 10, 16 और 22 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है।

सुरक्षा के लिए 360 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था

मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 360 पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जबकि 50 पुलिसकर्मी रिजर्व में रखे जाएंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए 22 माइक्रो ऑब्जर्वर और आठ आरक्षित माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाने की व्यवस्था है।

निर्वाचन कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट, पांच आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट, छह जोनल मजिस्ट्रेट, तीन आरक्षित जोनल मजिस्ट्रेट और दो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

27 अक्टूबर को वाराणसी में होगी मतगणना

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, अधिसूचना 29 सितंबर को जारी हुई थी। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर निर्धारित थी। मतदान 23 अक्टूबर को कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्टूबर को वाराणसी की पहड़िया मंडी स्थित लाल बहादुर शास्त्री कृषि उत्पादन मंडी समिति में होगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक संपन्न की जानी है।

मतदाता सूची में नाम नहीं तो प्रारूप-6 से करें आवेदन

पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और विवरण में संशोधन से संबंधित आवेदनों की प्रगति की जानकारी भी दी। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या किसी कारणवश हट गया है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रारूप-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें।

मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ के अलावा वोटर्स हेल्पलाइन और ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति जांचने और पात्र होने पर समय रहते आवेदन करने की अपील की।

प्रदेश के औसत से कम है जौनपुर का जेंडर रेशियो

जिलाधिकारी के अनुसार, वर्तमान में जिले की मतदाता सूची का जेंडर रेशियो 858 है, जो प्रदेश के औसत से कम है। इसमें सुधार लाने और महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अधिकारियों को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने विशेष रूप से उन महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया, जो विवाह के बाद दूसरे स्थान से जौनपुर आकर रहने लगी हैं। ऐसी पात्र महिलाओं का नाम नियमानुसार दर्ज कराने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और तहसील प्रशासन को सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन का कहना है कि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता और आवश्यक प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम की जांच करें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें।


📰 मूल खबर यहां पढ़ें — aavaj.com

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