तिरंगा मार्च के सिलसिले में हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके को दिल्ली की अदालत ने सशर्त जमानत दी

Neeraj Yadav Swatantra
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सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को शनिवार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्हें शांति बांड पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा किया जाएगा। अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ ‘शांति बांड’ पर जमानत दी गई है। जमानत के लिए 50,000 रुपये का जमानती बांड जमा करना होगा। दिपके को दिल्ली के झंडेवालन इलाके स्थित अपने घर से कनॉट प्लेस में सीजेपी के “लेहरा दो तिरंगा” विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए निकलते ही हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें शनिवार सुबह उनके द्वारा दिए गए शांति बांड का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी और मौलिक अधिकारों और उचित प्रक्रिया के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया। उधर दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिन में पहले अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दोनों को शुक्रवार को कनॉट प्लेस में होने वाले ‘लेहरा दो तिरंगा’ विरोध मार्च से पहले एहतियाती हिरासत में लिया गया था।

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