बाल विवाह में सम्मिलित लोगों को हो सकति है 2 वर्ष कारावास और 1 लाख का जुर्माना

Jan vichar pravah
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 जिला प्रोबेशन अधिकारी 

जौनपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 को 10 जनवरी 2007 से अधिसूचित किया गया है और 1 नवम्बर 2007 से लागू किया गया है। उक्त कानून के अनुसार लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। अगर कम उम्र के लड़के या लड़की की शादी हो रही है तो यह एक बाल विवाह है। बाल विवाह में सम्मिलित लोगों को 2 वर्ष की कारावास और 1 लाख रू0 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। महिलाओं को केवल जुर्माना होगा। बाल विवाह के दोषियों में घराती हों अथवा बराती हों पड़ोसी हों, टेन्ट हाउस वाले, बाजा वाले, हलवाई, नाई, पण्डित, मौलवी, फादर सभी को दोषी माना गया है। हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी के नाते आप इसकी सूचना 1098 पर दें। 1098 पर सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा और शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही भी की जायेगी। सभी जनमानस के सहयोग से बाल विवाह मुक्त जौनपुर बनाये जाने हेतु सहयोग अपेक्षित है।

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